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असदुद्दीन ओवैसी का इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब फैसले पर तीखा विरोध

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक लड़की स्कूल में हिजाब पहनकर जाती थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्कूल में हिजाब नहीं पहना जा सकता। ओवैसी ने इस फैसले से असहमति जताई और कहा कि वे इससे सहमत नहीं हैं।

ओवैसी के अनुसार यह फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन करता है। उन्होंने सवाल किया कि किसी को यह तय करने का अधिकार कैसे है कि इस्लाम में क्या जरूरी है और क्या नहीं। उन्होंने इस फैसले को इस्लाम पर हमला बताया और अपने भाषण में धार्मिक स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत पसंद के अधिकार पर जोर दिया।

यह बयान देश में हिजाब और स्कूल यूनिफॉर्म से जुड़े विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया है। जहां कुछ लोग कोर्ट के फैसले को शिक्षा संस्थानों में समानता और अनुशासन बनाए रखने के लिए सही मानते हैं, वहीं ओवैसी जैसे नेता इसे धार्मिक अधिकारों पर रोक के रूप में देखते हैं। यह मुद्दा संविधान, धर्म और शिक्षा के बीच संतुलन पर व्यापक बहस छेड़ता है।

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